वाहनों के आगे-पीछे अंकित होने चाहिए स्पष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर
एसपी ने बताया कि जो वाहन विक्रेता बिना नंबर अलॉट किए ही वाहनों को अपने एजेंसी से निकालेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार सभी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहना अनिवार्य है। वाहनों के आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित रहना चाहिए। नंबर मानक के अनुसार अंकित होना चाहिए,जो दूर से ही साफ-साफ पढ़ा जा सके। नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ और लिखे होने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी।
जिले में बिना नंबर के वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा। इसके लिए सोमवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिना नंबर के वाहन पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त किया जाएगा। वाहन जांच के दौरान शरीफ और आम लोगों की परेशानी से बचाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।- जयंतकांत..(एसपी), बेतिया
By Jagran